नीमकाथाना/पाटन: राजस्व ग्राम रतन नगर, पटवारी हल्का ग्राम पंचायत बिहार में पांच बीघा कृषि भूमि (पुराना खाता संख्या 86, नया खाता संख्या 154) पर बिना किसी विधिक रूपांतरण (कन्वर्जन) के अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है। ग्रामीणों एवं पीड़ित खातेदारों ने आरोप लगाया है कि भू-माफिया न केवल खेती योग्य भूमि को अवैध तरीके से प्लॉटिंग में तब्दील कर रहे हैं, बल्कि एक खातेदार की खातेदारी भूमि से जबरन रास्ता भी निकाल लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खातेदार ने इस जबरदस्ती के खिलाफ उपखंड अधिकारी, नीमकाथाना न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) प्राप्त किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आदेश की कोई पालना अब तक नहीं हो सकी है। इस बाबत जब तहसीलदार पाटन से संपर्क किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना रूपांतरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग नियम विरुद्ध है और इसकी जांच करवाई जाएगी।
फॉरेस्ट विभाग की जमीन से हो रहा अवैध मिट्टी खनन
स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि भू-माफिया फॉरेस्ट विभाग की जमीन से अवैध रूप से मिट्टी निकाल रहे हैं और प्लॉटिंग के दौरान बनने वाले रास्तों में डाल रहे हैं। यह गतिविधि पर्यावरणीय नियमों का खुला उल्लंघन है, बावजूद इसके अब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
निवेशकों को हो सकती है भारी परेशानी
प्रोपर्टी के कार्य में शामिल लोग तो अपना लाभ उठाकर अलग हो जाते हैं, लेकिन जिन निर्दोष नागरिकों ने इन प्लॉट्स में निवेश का मन बनाया है, वे अब असमंजस और परेशानी में हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी, कानूनी अड़चनें और विकास कार्यों के अभाव में उनका निवेश संकट में पड़ सकता है।
ग्रामीणों की मांग—सख्त कार्रवाई हो भू-माफियाओं पर
ग्रामीणों एवं खातेदारों ने प्रशासन से मांग की है कि बिना रूपांतरण अवैध प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आमजन के साथ धोखा न हो और कानून का राज स्थापित हो सके।