एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनाया आजीवन कारावास का फैसला, दस हजार रूपए का लगाया जुर्माना

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नीमकाथाना: एडीजे कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। खेत में आई भेड़ों को टोकने पर आरोपी ने खेत मालिक की हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक मामला 10 अगस्त 2018 का है। नजदीकी ग्राम डेहरा बृसिंहकाबास का रहने वाला सुमेर बावरिया अपने खेत में बैठा था। तभी उसके चाचा मामराज पुत्र चौथूराम (22) की भेड़ें उसके खेत में घुस आई। 

जिस पर उसने मामराज को टोक दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामराज ने उसके सिर में लकड़ी से मारा। जिससे वह घायल हो गया। परिजन उसे घायलावस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से उसे रेफर कर दिया गया। मामले में 12 अगस्त को सुमेर की पत्नी ने मामराज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 

घटना के तीन दिन इलाज के दौरान सुमेर की मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी मामराज के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जहां करीब चार साल तक सुनवाई चली। 

मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बंटेश सैनी ने की। उन्होंने 21 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सेशन न्यायाधीश नीलम शर्मा ने आरोपी को हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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