क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनियां काटने को लेकर काश्तकारी अधिनियम में होगी कार्रवाई

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भूमिधारी तहसीलदार ने अवैध कॉलोनियों की जमीनें सिवायचक घोषित करने को लेकर एसडीएम को लिखित पत्र पेश किया

नीमकाथाना। क्षेत्र में इन दिनों भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमियों में अवैध कोलोनी काट करोडों रुपये कमाए जा रहे हैं। इन भूमाफियाओं को न तो मास्टर प्लान की फिकर है न ही ले-आउट और ना ही साईट प्लान की। गैर मुः रास्तों व सार्वजनिक रास्तों का भी बेचान अपने तरीके से कर करोड़ों रुपए का राजस्व को चुना लगा रहे है। यहाँ गोर करने की बात यह है कि यह सब जानकारी स्थानीय प्रशासन को होते हुये भी इन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल सैनी, पूर्ण मल यादव ने लोकायुक्त जयपुर, संभागीय आयुक्त जयपुर, निदेशक व उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जिला कलेक्टर सीकर को शिकायत की गई। जिसके बाद खसरा नं. 2841/1588 मंढोली पथ छावनी में स्थित भूमि को खातेदारी अधिकार निरस्त कर जमीन सिवायचक घोषित की जा रही है। जिससे आने वाले समय में इन अवैध कालोनियों पर रोक लग सकेगी। खेती योग्य जमीनों को बिना किस्म परिर्वतन करवाए प्लॉट काट कर बेचने अथवा उसका अकृषि प्रयोजन में उपयोग लेने पर अब राजस्व विभाग ने सख्ती अमल में लानी शुरू कर दी है।

भूमिधारी तहसीलदार ने एसडीएम को धारा 177 में लिखित पत्र भेजा

तहसीलदार सत्यवीर यादव ने इस प्रकार की भूमि रूपांतरण करवाए बिना कृषि भूमि में प्लाटिंग कर अकृषि उपयोग में लेने पर खसरा नं. 2841/1588 के खातेदार के विरुद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर खातेदारी खारिज करने व भूमि को राजकीय (सिवायचक) घोषित करने के लिए निवेदन किया है। एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने इस संबंध में प्राप्त प्रकरण को दर्ज कर लिया है। इस अधिनियम को लेकर क्षेत्र में पहली बार भूमिधारी तहसीलदार ने एसडीएम को कार्यवाही करने को लेकर पत्र पेश किया है। 

कृषि भूमि में प्लॉटिंग का खेल अब नही चलेगा
इस सम्बंध में राजस्व के उच्च अधिकारियों ने सभी राजस्व अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हुए है। आदेशों में कहा गया है कि कृषि भूमि को बिना रूपांतरण कराए प्लांटिंग, करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

भूमाफियाओं द्वारा गैर मु. रास्तों पर बसाई कॉलोनिया
कस्बा नीमकाथाना में खसरा नं. 2841/1588 के दक्षिण व पूर्व में  गै.मु. रास्ता ख नं.15874 व 1589 राजकीय रास्ते की भूमि पर 1.50 मीटर अतिक्रमण कर प्लाटों में सम्मालित कर चार दिवारी लगा ली। इसी प्रकार भूमि खसरा नं 297 गैर मु. रास्ते पर मंढोली ग्राम के पूरी कॉलोनी ही रास्ते पर बसा दी।

क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध कालोनियों की उच्च अधिकारियों को करेंगे शिकायत

क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना अनुमति के प्रशासन से सांठगांठ कर इस प्रकार की सैकड़ों कालोनियों काटी गई उन सभी की उच्च अधिकारियों को लिखित अवगत करवाकर आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी एवं दोषी के खिलाफ दंडित प्रक्रिया करवाई जाएगी। जिससे भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो सके। क्षेत्र के सामाजिक संगठनों में आस्था जन कल्याण सेवा समिति द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों अवैध कालोनियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा मिलीभगत कर अवैध कालोनियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का मामला भी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। तहसील कार्यालय में खुलेआम रजिस्ट्री के नाम पर दलालों द्वारा अतिरिक्त शुल्क लेकर रजिस्ट्री करने की शिकायत भी एसीबी को भेजी गई है।

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