चक चारावास के खसरा नंबर 297 गैर मुमकिन रास्ते पर कॉलोनी काटने का है मामला
नीमकाथाना। उपखंड क्षेत्र में भू कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद है की मंदिर माफी भूमि, सरकारी आम रास्तों सहित राजकीय भूमियों पर मनमर्जी से अवैध कॉलोनी बस आ रहे हैं। स्थानीय जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा समय रहते कोई कार्यवाही नहीं करने के चलते भू माफिया धड़ल्ले से सरकारी भूमियों पर आवासीय कॉलोनी काटकर आमजन को आवासीय भूखंड बेच कर राज्य सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मंडोली राजस्व ग्राम चक चारावास में स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है। आम रास्ते की भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने की सूचना मिलने पर तहसीलदार ने भू राजस्व अधिनियम के तहत गैर मुमकिन रास्ते पर प्लाट बनाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई है। मिली जानकारी अनुसार कस्बे के पटवार हल्का मंडोली के राजस्व ग्राम चक चारावास में स्थित भूमि खसरा नंबर 297 गैर मुमकिन रास्ते की जमीन पर गोपाल पुत्र श्योदान, मोहन सिंह मीणा, धर्मपाल पुत्र रामेश्वर कुम्हार, रामोतार पुत्र हरसाराम माली, बाबूलाल पुत्र बंशीधर कुम्हार के द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर प्लाट बनाकर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की रिपोर्ट तहसीलदार को पेश की गई। जिस पर तहसीलदार के द्वारा सभी कब्जा धारियों के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी मानते हुए गैर मुमकिन रास्ते पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल करने की कार्यवाही के आदेश दिए तथा सभी अतिकर्मियों के खिलाफ शास्ति लगाई । सामाजिक कार्यकर्ता पूरणमल यादव बताया कि प्रशासन के जिम्मेदार राजस्व अधिकारी कर्मचारियों को मंदिर माफी, चारागाह , गैर मुमकिन रास्ता एवं सरकारी भूमियों को भू माफियाओं से बचाना चाहिए । लेकिन सूचना देने के बाद भी अधिकारी कर्मचारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । जिसके चलते भूमाफिया सरकारी भूमियों को बेचकर चांदी कूट रहे हैं। यदि समय रहते गैर मुमकिन रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण धारियों के खिलाफ जिम्मेदार कार्यवाही करते तो आज मौके पर पक्का निर्माण नहीं होता।