पुलिसकर्मियों की तलाश नही कर पा रही पुलिस

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नीमकाथाना-न्यायालय परिसर नीमकाथाना मे न्यायालय की हिरासत से सावलराम यादव के अपहरण के मामले मे न्यायालय ने दिनांक 01-05-2012 को आरोपी तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक भैरूलाल मीणा, तत्कालीन पाटन थानाधिकारी गोकुलचन्द शर्मा, सिपाही मोहनलाल व शिशराम के विरूद्द भा. द. स. की धारा 365/34,504 मे प्रसन्ज्ञान लेकर ऊक्त चारो आरोपीगण को जमानती वारन्ट से तलब किया। उसके पश्चात आरोपी मोहनलाल व गोकुलचन्द शर्मा के जमानती वारंट की तामील होने पर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। भैरूलाल कौ जमानती वॉरंट से तलब कर रखा है। आरोपी शिशराम ने न्यायालय मे सरेण्डर कर दिया था। प्रकरण मे न्यायालय के बार बार वारन्ट जारी करने के बाद भी पुलिस ऊक्त आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नही कर रही है। पिछले 7 वर्ष से वारन्ट की तामीर नहीं करवा रही है पुलिस। जबकी ऊक्त मोहनलाल स्वामी वर्तमान मे थाना सदर नीमकाथाना मे ही टोडा चोकी ईन्चार्ज लगा हुआ है।
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