पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में न्यायालय करेगा जांच, पीड़ित के बयान दर्ज

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नीमकाथाना। पाटन थाने में पत्रकार के साथ मारपीट व धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने सीआरपीसी 200 में परिवाद दर्ज कर 202 सीआरपीसी के तहत जांच के आदेश दिए। परिवादी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नत्थू सिंह तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी दीपक शर्मा के द्वारा 8 सितंबर 2021 को हेड कांस्टेबल जगरूप सिंह पाटन थाना अधिकारी बृजेश तंवर डिप्टी गिरधारी लाल शर्मा सहित दो अन्य सिपाहियों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। लंबी बहस के बाद सातवें दिन धारा 323, 342, 325, 166, 295, 298, 504, 506, 167, 218, 467, 468 व 473 भारतीय दंड संहिता के अपराध में जांच के आदेश दिए। मामले को लेकर न्यायालय के द्वारा पाटन पुलिस से फेक्चुअल रिपोर्ट तलब की गई थी। जिस पर न्यायालय के आदेश अनुसार अब प्रस्तुत मामले की जांच न्यायालय द्वारा ही की जाएगी। जांच में परिवादी दीपक शर्मा के सशपथ बयान न्यायालय में कलमबंद हुए हैं। प्रकरण वास्ते साक्ष्य सबूत को लेकर 17 सितंबर को नियत किया गया है।

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