नीमकाथाना। कस्बे के शाहपुरा रोड पर स्थित भूमि खसरा नंबर 741 1/2 में धोखाधड़ी से पट्टा जारी करने को लेकर न्यायालय इस्तगासा के जरिए चौथमल सैनी, तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष त्रिलोकचंद दीवान सहित चार लोगों के विरुद्ध न्यायालय में इस्तगासा के जरिए विभिन्न आपराधिक धाराओं में पुलिस थाना कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है, परिवादी हरिद्वारी लाल ने इस्तगासे से कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक गुमाना राम जाट ने 1943 में नीमकाथाना खसरा नंबर 41 रखबा 15 बीघा 9 बिस्वा राजपूत से खरीदी थी। जिसकी खातेदार उसी समय दर्ज हो गई थी। परिवादी के पिता 1967 तक जिंदा रहे। पिता की मृत्यु होने के बाद सन 1968 परिवादी के नाम इस भूमि की खातेदारी दर्ज हो गई थी। खातेदारी भूमि की खसरा संख्या 741 1/2- 2.23 रकबा में नगर पालिका नीमकाथाना द्वारा आवेदक चौथमल सैनी निवासी मानपुरा के आवेदन पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक भूमि का प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अंतर्गत भूमि का पट्टा क्रमांक 1448 दिनांक 3 अप्रैल 2018 कुल क्षेत्रफल 232. 32 वर्गगज का 90 ख/क से संबंधित भूखंड का पट्टा जारी किया जो कि मेरे द्वारा खसरा नंबर 741 1/2 -2.23 रकबा को धारा 90 ख/क में परिवर्तित करने के लिए सहमति नहीं दी थी एवं चौथमल सैनी को बेचान भी नहीं किया था। सैनी ने नगर पालिका तत्कलीन अध्यक्ष से मिलीभगत कर अवैध व फर्जी प्राप्त किए पट्टा नंबर 1448 आवासीय भूमि पर व्यवसायिक टीवीएस मोटरसाइकिल का शोरूम बनाकर वर्तमान संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार आवासीय पट्टा प्राप्त कर व्यवसायिक कार्य कर सरकार को प्राप्त होने वाली आय को भी यह लोग हड़प रहे हैं। जिसको लेकर परिवादी ने पूर्व पालिकाध्यक्ष त्रिलोक चंद दीवान और नगर पालिका तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी व अन्य कर्मचारी एवं चौथमल सैनी के विरुद्ध धारा 463, 467, 468, 471, 420, 120बी आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया है।
पूर्व में भी हुआ था धोखाधड़ी का मामला दर्ज
जानकारी के मुताबिक परिवादी हरद्वारीलाल बिजारणियां ने पूर्व में भी शाहपुरा रोड़ स्थित भूखंड को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। जिसमें भी तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी सलीम खान, पूर्व अध्यक्ष त्रिलोकचंद दीवान सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।