हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई

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अवैध संबंधों को लेकर मां बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या की, ढोकन के भितरों गांव में का मामला 
नीमकाथाना-पाटन थानान्तर्गत ढोकन के भितरों गांव में वर्ष 2015 में एक महिला व बच्चें की हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने आरोपी राजू गुर्जर उर्फ राजिया को धारा 302 में उम्रकैद पांच हजार रूपये व धारा 307 में दस साल व दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया हैं। सरकारी अधिवक्ता मातादीन मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में राजू गुर्जर व मृतका के बीच अवैध संबधों को लेकर करीब सवा महिने पहले झगड़ा हुआ था। जिसमें महिला की बैहरमी से पिटाई की गई थी। जिसमें मृतका बैहोश हो गई थी। इस घटना को लेकर आरोपी ने महिला को मौत के घाट उतराने का प्लान बनाया। महिनेभर बाद 21 अक्टूबर की रात को आरोपी महिला के घर घुस गया।
आरोपी राजू गुर्जर 
चारपाई पर अपने दो बेटों के साथ सौ रही थी। तभी आरोपी ने कुल्हाड़ी से महिला व बच्चों पर ताबड़तोड हमला कर दिया। जिसमें मंजू देवी(30) व पुत्र प्रवीण(07) की मौके पर मौत हो गई थी एवं परमीत(06) गंभीर रूप से घायल हो गया था। मृतका के भाई संजय स्वामी निवासी बाढ़ ठेगुवास बानसुर अलवर ने 21 अक्टूबर 2015 को पाटन थाने में हत्या का नामजद मामला दर्ज करवाया। भितरों गांव के राजू गुर्जर पुत्र मनोहर गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच की जिसमें अवैध संबंधों को लेकर हत्या करना आरोपी ने कबूल किया। जिसपर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। करीब पांच साल बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई। जिसमें एसएफएल रिपोर्ट, मौके पर बरामद कुल्हाड़ी सहित 24 गवाहों को मध्य नजर रखते हुए न्यायालय ने सोमवार को एडीजे न्यायाधीश गोविंद वल्लभ पंत ने आरोपी राजू गुर्जर को धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रूपये व धारा 307 में दस वर्ष का कारावास सहित दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी की पैरवी एडवोकेट रामजीलाल गुर्जर ने की।

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