अधिशाषी अधिकारी, सम्पादक सहित प्रकाशक मुद्रक को मानहानि का भेजा विधिक नोटिस

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विगत दिनों पालिका ईओ ने व्हाटसप ग्रुप दलाली व राजस्थान पत्रिका ने प्रकाशित की थी खबर
नीमकाथाना-पालिका अधिशाषी अधिकारी, राजस्थान पत्रिका के सम्पादक व मुद्रक को भेजा विधिक नोटिस। विगत दिनों पालिका अधिशाषी अधिकारी हाजी सलीम खान अपने मोबाईल व राजस्थान पत्रिका में आर.टी.आई. कार्यकर्ताओ व सामाजिक कार्यकर्ताओ पर दलाली व काम रुकवाने को लेकर मोटी रकम ऐठने की न्यूज प्रकाशित करवाई गई तथा सोशल मीडिया पर दो पत्रकारो व सामाजिक कार्यकर्ताओ पर दलाली का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वाट्सअप ग्रुप में समाचार वायरल किया गया। पत्रकार संघ एवं सामाजिक संगठनो ने उक्त प्रकरण को लेकर निन्दा प्रस्ताव लेकर उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने की मांग भी की थी।
जुगलकिशोर ने अधिवक्ता राजेन्द्र गुप्ता के जरिये भेजा नोटिस
जिसको लेकर जुगलकिशोर द्वारा जरिये अधिवक्ता राजेन्द्र गुप्ता द्वारा 15 दिवसीय विधिक नोटिस भेजा, नोटिस में बताया की 21 जून 2019 को राजस्थान पत्रिका में अधिशाषी अधिकारी हाजी सलीम खान ने सामाजिक कार्यकर्ताओ पर आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता वसूल रहे मोटी रकम का लेख छपाकर अवगत करवाया कि कई सामाजिक व आर.टी.आई. कार्यकर्ता शहर में होने वाले निर्माण कार्यो की शिकायत कर उनसे मोटी रकम ऐठने का धंधा चला रखा है। उक्त प्रकाशन के वाद सरासर अपमान जनक मिथ्या व क्षोभ कारित करके नुकसान पहुचाने हेतु अर्नगल प्रचार करने की नियती से उक्त प्रकाशन करवाया गया। जानबुझकर अपमानित करने हेतु इस अपमानजनक लेख का प्रकाशन व प्रचार किया गया।
    सोशल मीडिया पर खान ने अपने निजी मोबाईल से षडयंत्र रखकर बेहुदा व अपमानजनक लेखो को लिखकर एवं अन्यो से उस पर बेहुदा टिप्पणिया करवाकर जुगलकिशोर एव अन्य पत्रकारे व सामाजिक कार्यकर्ताओ की मानहानि करने एवं उन्हे क्षति पहुचाने व डराने, धमकाने व दबाव डालने के उदेश्य से अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला बोलकर स्वतंत्र पत्रकारिता को हतोत्साहित करने के उदेश्य से लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ पर अवैध रुप से जानबुझकर मिथ्या आरोप लगाते हुए खबर प्रकाशित करवाई एवं संचालित वाट्सअप समूह में एक अत्यन्त अपमानकारी, लांछनकारी मिथ्या लेख प्रकाशित कर जन सामान्य में प्रसारित करवाया।
       जुगलकिशोर एवं अन्य सामाजिक संगठनो के पदाधिकारीयो द्वारा पालिका प्रशासन के विरुद्ध शहर में अवैध अतिक्रमणो को लेकर कई दर्जन अवैध काॅम्पलेक्सो के निर्माण की शिकायत, गोचर भूमि, सिवायचक भूमि के साथ-साथ रास्ते एवं मन्दिर माफी, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायते की गई लेकिन पालिका प्रशासन ने उक्त शिकायतो पर कार्यवाही करने की बजाय शिकायत कर्ताओ के विरुद्ध भ्रामक मिथ्या खबर प्रकाशित करवाई जिसको लेकर 15 दिवसीय मानहानि संताप 5 लाख रुपयो आवश्यक कार्यवाही का विधिक नोटिस भेजा।
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