उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक अहम फैसला सुनाया है। अब कोई भी दुकानदार और व्यापारी बिल रशीद व व कैश मेमो पर बिका हुआ माल वापस नहीं होगा वाली शर्त नहीं लिख सकेंगे। अगर किसी विक्रेता के कैश मीमो व बिल पर इस तरह की शर्त लिखी पाई जाती है तो कलेक्टर को उसके खिलाफ कार्रवाईकरने का अधिकार होगा।
इसके लिए राज्य उपभोक्ता मामला विभाग ने आदेश जारी किए हैं। विभाग के निदेशक पी. रमेश ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को इस संबंध में जारी आदेशों की पालना करवाने एवं प्रचार प्रसार करने की निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप कलवानिया के अनुसार बिका हुआ माल वापिस नही वाली शर्त पर रोक लगाने के आदेशों के बाद अब उपभोक्ता को काफी हद तक राहत मिलेगी। कई व्यापारियों व विक्रेताओं ने बिल बुक पर शर्त मुद्रित करवा रखी है कि बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी होती थी।
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इसके लिए राज्य उपभोक्ता मामला विभाग ने आदेश जारी किए हैं। विभाग के निदेशक पी. रमेश ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को इस संबंध में जारी आदेशों की पालना करवाने एवं प्रचार प्रसार करने की निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप कलवानिया के अनुसार बिका हुआ माल वापिस नही वाली शर्त पर रोक लगाने के आदेशों के बाद अब उपभोक्ता को काफी हद तक राहत मिलेगी। कई व्यापारियों व विक्रेताओं ने बिल बुक पर शर्त मुद्रित करवा रखी है कि बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी होती थी।

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