भैंस चोरी के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, न्यायालय ने जेल भेजा

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नीमकाथाना। निकटवर्ती ग्राम भराला में भैंस चोरी के प्रकरण में सदर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिनकी जमानत के लिए सोमवार को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के समक्ष  प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय ने अभियुक्तगण  अधिवक्ता तथा अभियोजन अधिकारी को सुनकर तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगणों द्वारा पशुओं की लंबे समय से लगातार चोरी की जा रही है। तथा पशुधन स्वामियों को पशुधन की हानि हो रही है। इस कारण दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। न्यायालय ने अभियुक्तगणों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 16 जून को सुभाष मीणा भराला ने सदर पुलिस में भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिसमें अवगत करवाया गया कि 11 जून को दो भैंस जंगल में चरने गई थी शाम को जब भैंस वापस नहीं आई तो उन्होंने अपनी भैंसों को काफी जगह तलाश किया परंतु उनका कहीं कोई पता नहीं चला। इसी दौरान एक क्रेशर प्लांट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे गए तो उसमें रात के समय  एक पिकअप गाड़ी में भैंसों को लादकर ले जाया जा रहा था। इस पर पुलिस ने लेखराम पुत्र उमराव गुर्जर निवासी बबेडी थाना हरसोरा जिला अलवर एवं कमलेश पत्नी नीरज मीणा निवासी भराला को गिरफ्तार कर पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने भैंस चोरी की बात स्वीकार नहीं की परंतु भराला एवं भराला के आसपास सैकड़ों भैंसों की चोरी की जा चुकी है
 तथा दर्जन भर लोगों ने उनकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। दोनों आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने उनकी जमानत अर्जी न्यायालय के समक्ष पेश की। जहां परिवादी सुभाष मीणा की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जसवंत मीणा के तर्क के आधार पर माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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