नीमकाथाना। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती/रीट भर्ती 2018 में सभी दिव्यांग जनों को विकलांग अधिनियम 2016 के अनुसार चार प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में जानकारी देते हुए जिला महासचिव विजेन्द्रसिह तवँर ने बताया कि प्रदेश भर के सभी दिव्यागो के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती/रीट,2018 में सम्पन्न हुई है जो कि राजस्थान पंचायती राज विभाग के अधीन हैं। उसमे विकलांग अधिनियम 2016 के अध्याय-3 की धाराट- 5 के अनुसार दिव्यागो को चार प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया है। जबकि विकलांग अधिनियम 2016 बना हुआ है कि अनुपालना अतिशीघ्र होनी चाहिए थी। ज्ञापन में मांग की है कि राजस्थान सरकार सभी दिव्यागजनो को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती/रीट-2018 की प्रतीक्षा सूची जारी होने से पहले ही सभी दिव्यागजनो को चार प्रतिशत आरक्षण देते हुए भर्ती के लेवल-1ओर-2 का परिणाम जारी करे।रीट भर्ती में दिव्यांग जनों को चार प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा
September 17, 2020