GST: आज से महंगी हो जाएगी सिगरेट लगेगा 64 % टैक्स

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GST के गणित में सिगरेट भला कैसे छूट सकती है। सरकार द्वारा लागू किये गए नये GST प्लान में अब सिगरेट पर  64 % टैक्स लगेगा। सिगरेट पीने वालों को जैसे ही इस बात का पता चला कि GST के आने पर सिगरेट में 64 % टैक्स लगेगा तब लोग सिगरेट छोड़ने की बात करने लगे है। दिल्ली में तो ये बात आम हो चली है कि भैया इससे पहले कि सिगरेट फूंकने के चक्कर में घर-बार फूँक जाए इसे छोड़ देने में ही भलाई है। साफ़ तौर अनुमान लगाएं तो जो सिगरेट आपको पहले 10 रु. में पड़ती थी वो अब आपको 64% टैक्स के बाद 16.4 रूपये की पड़ेगी।
GST: आज से महंगी हो जाएगी सिगरेट लगेगा 64 % टैक्स
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वहीँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिगरेट छोंड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली को जमकर कोस रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने के बाद सिगरेट पर केंद्र और राज्यों की ओर से लगने वाले कर में आई कमी को सुधार लिया गया है। सरकार ने सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात से सिगरेट पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट के मूल्य में जो कमी आई थी, वह मंगलवार से पूर्व की दरों पर ही बिकेगी।

सिगरेट नए रेट्स
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वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सोमवार को जीएसटी परिषद की हुई 19वीं बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद जेटली ने बताया कि सिगरेट पर जीएसटी की दर 28 फीसदी और एड वोलेरम पांच फीसदी सेस बरकरार रहेगी। सिर्फ कंपनसेशन सेस में बढ़ोतरी की जा रही है जिससे पांच हजार करोड़ रुपये की कर वसूली बढ़ेगी।

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