उपनिदेशक क्षेत्रीय जयपुर ने अधिशासी अधिकारी नीमकाथाना कनिष्ठ अभियंता एवं अतिक्रमण प्रभारी को माना दोषी

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नीमकाथाना@कस्बे के पोस्ट ऑफिस की गली में तलघर एवं व्यवसायिक निर्माण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह मोगा द्वारा लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण में जांच के बाद क्षेत्रीय उपनिदेशक ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका , तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता एवं अतिक्रमण प्रभारी को कपिल मंडी नीमकाथाना के पोस्ट ऑफिस की गली में तलघर बनाकर व्यवसायिक निर्माण को लेकर माना  दोषी , मिली जानकारी अनुसार परिवादी नरेंद्र सिंह मोगा द्वारा परिवाद में प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों सूचनाओं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नीमकाथाना द्वारा तलघर के निर्माण के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नीम का थाना की टिप्पणी के अनुसार प्रकरण पुराने निर्माण का है लेकिन मौका स्थल  की तस्वीरें  से  स्पष्ट है कि  संपूर्ण निर्माण नया है ग्राउंड फ्लोर पर शटर लगाई गई है  जिससे  स्पष्ट है कि  निर्माण व्यवसायिक है,  अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के द्वारा  बार-बार  परिवाद में  उप निदेशक क्षेत्रीय को   भार्मिक रिपोर्ट प्रेषित की गई  हैं  , अधिशासी अधिकारी के द्वारा  निर्माणकर्ता के  बेसमेंट बनाने संबंधित  कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है  ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है  की  निर्माण कर्ताओं ने  नए व्यवसाय के निर्माण की  कोई  स्वीकृति ली हो,  इस प्रकार  उप निदेशक क्षेत्रीय ने  लोकायुक्त को  अनियमित कार्रवाई के लिए  संबंधित अधिशासी अधिकारी  एवं  अतिक्रमण प्रभारी  तथा  संबंधित कनिष्ठ अभियंता  को दोषी माना है, लोकायत को  भेजी गई  जांच रिपोर्ट में दोषियों के विरुद्ध  अग्रिम कार्यवाही  करने की  बात  कही है , सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह मौका ने जानकारी देते हुए बताया कि पालिका प्रशासन द्वारा कपिल मंडी पोस्ट ऑफिस वाली गली में तलघर खोदकर बिना निर्माण स्वीकृति के व्यवसायिक निर्माण को लेकर नगर पालिका नीमकाथाना को कई बार अवगत कराया गया था लेकिन पालिका के जिम्मेदारों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर परिवादी ने लोकायुक्त में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अतिक्रमण प्रभारी नगर पालिका एवं कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ कार्यवाही को लेकर परिवाद दर्ज करवाया था, जिस पर लंबे समय के बाद सूचना के अधिकार में प्राप्त सूचनाओं से मेरे द्वारा लोकायुक्त में दर्ज परिवार के अंतर्गत उप निदेशक क्षेत्रीय जयपुर ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी , अतिक्रमण प्रभारी एवं कनिष्ठ अभियंता को पोस्ट ऑफिस वाली गली के अंदर तलघर खोदकर व्यवसायिक कॉन्प्लेक्स बनवाने में दोषी माना है और इनके खिलाफ अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन बताई गई है, 

पालिका क्षेत्र में नियम विरुद्ध धड़ल्ले से हो रहे हैं व्यवसायिक निर्माण
नगर पालिका क्षेत्र के कपिल मंडी सुभाष मंडी शाहपुरा रोड खेतड़ी मोड़ क्षेत्र में नगर पालिका की बिना निर्माण स्वीकृति के ही पालिका के  जिम्मेदारों  की अनदेखी  एवं लापरवाही के चलते  धड़ल्ले से  गहरे बेसमेंट खोदकर व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं निर्माण कर्ताओं के द्वारा अपनी मनमर्जी से नगर पालिका नियमों के खिलाफ निर्माण किए जा रहे हैं गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जागरूक लोगों द्वारा बार-बार नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को अवगत करवाया जाता है लेकिन किसी भी निर्माण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है उल्टा नियम विरुद्ध निर्माण को मिलीभगत के चलते पूर्ण करवा दिया जाता है इतना ही नहीं पालिका क्षेत्र के जोलडा जोड़ा में पालिका की सरकारी भूमि है जिस पर कई लोगों के द्वारा चोरी-छिपे पक्के निर्माण करें कब्जे किए जा रहे हैं जिसको लेकर समय-समय पर पालिका प्रशासन को अवगत करवाया जाता रहा है लेकिन आज तक किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है , सामाजिक कार्यकर्ता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि रामलीला मैदान में 3 फुट की गली के अंदर पालिका अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते आवासीय भूखंड पर बेसमेंट बनाकर भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण दर्ज शिकायत के बाद पूर्ण करवा दिया गया है इसको लेकर भी जल्द ही विभिन्न जांच एजेंसियों में परिवाद  दर्ज करवाया जाएगा,
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