जयपुर- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 व 2018 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है। विज्ञान और गणित के पदों की एक ही मेरिट को सही माना है। एक शिक्षक को दोनों विषयों को पढ़ाने के लिये पात्र माना है। जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की अपील पर उक्त आदेश दिए हैं।
वहीं, प्रदेश में फसली बीमा से जुड़े मामले में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। बीमा के लिये किये जाने वाले सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। सीजे प्रदीप नान्द्रजोग की खंडपीठ ने रामपाल जाट की जनहित याचिका में आदेश दिए हैं।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 व 2018 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की अपील की स्वीकार
December 18, 2018
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