गांवड़ी में ग्राम विकास अधिकारी व पुलिस ने बांध क्षेत्र व चारागाह भूमि में खनन को करवाया बंद, लीजधारकों को किया पाबंद

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नीमकाथाना। निकटवर्ती ग्राम गांवड़ी में स्थित बांध क्षेत्र व जगत सिंह नगर (भीतरली गांवड़ी) की चारागाह भूमि में अवैध खनन को लेकर ग्राम पंचायत व सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर मौके पर हो रहे कार्य को बंद करवाया। पुलिस ने कार्रवाई कर लीजधारकों को पाबंद किया।
                       फाइल फोटो
ग्राम विकास अधिकारी सीताराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि भीतरली गांवड़ी जगत सिंह नगर में ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह भूमि पर खनन हो रहा है। मौके पर जांच के दौरान चारागाह भूमि पर अवैध खनन होना पाया गया। जिसका एमएल नंबर 30/06 है। जो 4.84 हेक्टेयर में स्वीकृत है। मौके पर अवैध खनन को बंद करवा दिया गया है। लीजधारक भूपेंद्र सिंह राठौड़ को पाबंद किया गया है। वहीं ग्राम गांवड़ी बांध क्षेत्र में स्थित खनन पट्टा 33, 34, 35, 54/03 है  जिनके लीजधारक महेंद्र गोयल, नारायण गोयल, संजय गोयल व अन्य के खिलाफ विभाग द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था। लेकिन फिर भी खनन चालू कर रखा था। मौके पर सदर थाना अधिकारी कस्तूर वर्मा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। खनन कार्य को बंद करवाया। अग्रिम आदेशों तक खनिज खनन नहीं करने को लेकर पाबंद किया गया।

बांध क्षेत्र के 250 मीटर में नहीं कर सकते खनन
ग्राम विकास अधिकारी यादव ने बताया कि लीजधारकों ने बांध क्षेत्र में अवैध खनन के लिए रास्ता निकाला था। मामला दर्ज होने के बाद खदान वाले रास्ते का मिट्टी से भराव करवाया गया है। ग्राम सेवक ने प्रशासन से कई सौ मीटर तक खोदी गई खदानों के चारों तरफ तारबंदी करवाने को लेकर अपील की है। नियमानुसार बांध क्षेत्र परिधि के 250 मीटर अंदर खनन कार्य नहीं कर सकते।

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